'काला हिरण' फिल्म विवाद, हाईकोर्ट ने सलमान से जवाब मांगा:प्रड्यूसर ने कहा- फिल्म की रिलीज रोकने कई मुकदमे किए; जानिए पूरा विवाद

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दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल’ फिल्म के प्रड्यूसर अमित जानी की याचिका पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से मंगलवार को जवाब मांगा है। फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सलमान खान की फिल्म की रिलीज रोकने के लिए दायर किए गए अलग-अलग मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। यह फिल्म कथित तौर पर 1998 के काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित है। सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। निर्माताओं का तर्क- एक ही मुद्दे पर दो केस नहीं चल सकते न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने निर्माताओं के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सलमान खान को नोटिस जारी किया है। फिल्म निर्माता अमित जानी ने कोर्ट में दलील दी कि इसी विवाद से जुड़ा एक मामला एक्टर की दायर की गई पिछली याचिका के रूप में हाईकोर्ट में पहले से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों मामले एक ही फिल्म, उसके प्रचार सामग्री और एक्टर के व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े हैं, इसलिए एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग मुकदमे चलाना ठीक नहीं है। इस पर कोर्ट ने सलमान से जवाब मांगा है। जानिए क्या है फिल्म से जुड़ा पूरा विवाद? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे फिल्म काला हिरण के मेकर्स फिल्म निर्माता अमित जानी ने अपनी फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लीगेसी’ का टीजर हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जानी ने अपनी अपील में कहा है कि यह आदेश अनुचित सेंसरशिप है और उनके अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को सीमित करता है। उनका कहना है कि सार्वजनिक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक कानूनी मामलों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। कानूनी विवाद के बीच फिल्म निर्माता की सुरक्षा को लेकर भी चिंता सामने आई है। जानी का दावा है कि संगठित आपराधिक समूहों ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी हैं। इन समूहों ने उनसे फिल्म प्रोजेक्ट छोड़ने की मांग की है। जानी ने अपील में कहा कि हाईकोर्ट ने उनकी कानूनी टीम को अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिए बिना ही रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। 1998 से जुड़ा है काला हिरण शिकार का मामला साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान में काले हिरण के शिकार का मामला दर्ज हुआ था। सलमान के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इस मामले से जुड़े चार केसों में से तीन में वे बरी हो चुके हैं, जबकि एक केस में मिली सजा पर अभी राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में अपील पेंडिंग है। ऐसे में फिल्म के जरिए किसी समुदाय को भड़काने की कोशिश हो रही है, जिससे निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार पर बुरा असर पड़ सकता है।



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